हिमाचल प्रदेश में दिसंबर महीने में होने वाले पंचायत व नगर निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी की है। चुनाव आयोग 6 अक्टूबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी करेगा। 8 से 18 अक्टूबर तक दर्ज करवा सकेंगे आपत्तियां हिमाचल प्रदेश मुख्य चुनाव आयुक्त अनिल कुमार खाची के कार्यालय से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार मतदाता ड्राफ्ट जारी होने के बाद कोई भी व्यक्ति मतदाता ड्राफ्ट को लेकर अपने सुझाव और आपत्तियां 8 अक्टूबर से 17 अक्टूबर, 2025 तक दर्ज करवा सकेंगे। इसके बाद इन दावों और आपत्तियों पर चुनाव आयोग 27 अक्टूबर को फैसला करेगा। चुनाव आयोग ने लोगों से मतदाता सूची का ड्राफ्ट आने के बाद समय पर आपत्तियां दर्ज करने का आग्रह किया है। ताकि आयोग समय पर उनका समाधान कर सकें। इसके बाद भी यदि किसी मतदाता की मतदाता सूची में अपनी कोई आपत्ति दर्ज करवानी है तो वह अपीलीय प्राधिकारी (सभी जिलों के डीसी ) के समक्ष अपनी अपील दायर कर सकता है। राज्य चुनाव आयोग ने 6 दिनों का समय रखा है 27 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक अपील कर सकता है मतदाताओं की अपीलों की जांच करने के बाद चुनाव आयोग 10 नवंबर तक इस पर अपना फैसला करेगा। समय पर दावे व आपत्तियां दर्ज करने का आग्रह किया है। अधिक जानकारी के लिए, मतदाता हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। 13 नवंबर से पहले जारी होगी अंतिम मतदाता सूची हिमाचल प्रदेश राज्य चुनाव आयोग मतदाता सूची लोगों के सुझाव व आपत्तियां आने के बाद 13 नवंबर या इससे पहले आगामी पंचायती राज चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन करेगी। मतदाता अधिक जानकारी ले लिए हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।