कांगड़ा में एक नशा तस्कर को सजा सुनाई गई है। पालमपुर की स्पेशल कोर्ट ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी को 9 महीने का कारावास और 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। युवक की पहचान जिले के जयसिंहपुर तहसील के गांव रिट निवासी सुनील कटोच उर्फ लक्की के तौर पर हुई है। 4 मार्च 2021 को भवारना थाना पुलिस ने खैरा मार्ग पर नाकाबंदी के दौरान एक आल्टो कार को रोका था। कार से 130 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। जांच पूरी होने के बाद अदालत में चार्जशीट पेश की गई। साढ़े चार साल की सुनवाई के बाद 26 अगस्त 2025 को कोर्ट ने फैसला सुनाया। स्वतंत्र गवाहों की गवाही के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया। कांगड़ा पुलिस ने बताया कि जिले में नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति लागू है। पुलिस ने लोगों से समाज को नशामुक्त बनाने में सहयोग की अपील की है।

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