असम में तलाक लिए बिना दूसरी शादी की तो खैर नहीं, सैलरी का 20% पहली पत्नी को जाएगाon August 17, 2026 at 4:54 pm
असम में अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने तलाक लिए बिना दूसरी शादी की तो उसकी 20 प्रतिशत सैलरी पहली पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी।
ESTD.2007
असम में अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने तलाक लिए बिना दूसरी शादी की तो उसकी 20 प्रतिशत सैलरी पहली पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी।
NTA ने परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए एक्शन तेज कर दिया है। अब तक NTA ने 50 से ज्यादा कर्मचारियों को हटा दिया है। इसके साथ ही पेशेवरों की…
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सीडी सहकारी सभा लिमिटेड (दाड़ी), गोहर’ के शीर्ष पदों के लिए चुनाव दाड़ी स्थित सभा के मुख्य मुख्यालय में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए हैं। इस बेहद महत्वपूर्ण चुनावी…
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