बिलासपुर में आज यानी गुरुवार को दो नशा तस्करों को 12-12 साल की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश मोहित बंसल की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। दोषी देवेंद्र कुमार और मुकेश नेगी, दोनों कुल्लू जिले के निवासी हैं। कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 और 29 के तहत दोनों को सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न चुकाने पर दोनों को 6-6 महीने की अतिरिक्त जेल होगी। अतिरिक्त जिला न्यायवादी अभय गुप्ता के अनुसार, यह मामला 6 जून 2022 का है। थाना सदर की पुलिस टीम नौणी में यातायात चेकिंग कर रही थी। टीम ने स्वारघाट से आ रही एक सफेद टैक्सी को रोका। तलाशी में टैक्सी से 6 किलो 10 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने मौके पर ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने मामले की जांच की। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 18 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।