कांगड़ा में आज यानी गुरुवार को एक निजी स्कूल की बिल्डिंग को गिराने का रास्ता साफ हो गया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने स्कूल की अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। मामला देहरा के नंगल चौक स्थित शिवालिक कॉन्वेंट स्कूल की है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि स्कूल का निर्माण गैरकानूनी है। स्कूल ने जिस लीज डीड और जीपीए के आधार पर निर्माण किया था, वह अवैध है। यह जमीन डाडासीबा के राजा बृजेन्द्र सिंह की है। राजा बृजेन्द्र के जीपीए होल्डर अमित राणा ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद कानूनी प्रक्रिया से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अवैध निर्माण को हटाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कदम उठाए जाएंगे। इस मामले में कई सालों से कानूनी लड़ाई चल रही थी। अब कोर्ट के अंतिम आदेश के बाद प्रशासन जल्द कार्रवाई करेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह फैसला अवैध निर्माण करने वालों के लिए एक उदाहरण बनेगा।