सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि यात्रियों को उन राजमार्गों पर टोल का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जो अधूरे हैं, गड्ढों से भरे हैं, या यातायात जाम के कारण चलने लायक नहीं हैं। जानें कोर्ट ने क्या कहा?
ESTD.2007
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि यात्रियों को उन राजमार्गों पर टोल का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जो अधूरे हैं, गड्ढों से भरे हैं, या यातायात जाम के कारण चलने लायक नहीं हैं। जानें कोर्ट ने क्या कहा?