सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि यात्रियों को उन राजमार्गों पर टोल का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जो अधूरे हैं, गड्ढों से भरे हैं, या यातायात जाम के कारण चलने लायक नहीं हैं। जानें कोर्ट ने क्या कहा? 

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