मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने अपनी टिप्पणी में कहा कि अगर कोई मंदिर की इमारत को देखना चाहता है तो वह इसे मंदिर के एंट्री गेट से ही देख सकता है।

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