इस संबंध दिल्ली सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली में भवन निर्माण के कामों के लिए पुलिस के परमिशन की कभी जरूरत नहीं होती है। यह एक गलत धारण प्रचलित है।

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