कोर्ट ने पूर्व विधायक को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 भाग 2 (जान से मारने या गंभीर रूप से चोट पहुंचाने की धमकी) के तहत दोषी ठहराया, जिसके लिए अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है। अब इस मामले की सुनवाई 27 फरवरी को है।
कोर्ट ने पूर्व विधायक को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 भाग 2 (जान से मारने या गंभीर रूप से चोट पहुंचाने की धमकी) के तहत दोषी ठहराया, जिसके लिए अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है। अब इस मामले की सुनवाई 27 फरवरी को है।