इराक की संसद ने एक कानून पारित किया है जो 9 साल की उम्र की लड़कियों के विवाह को वैध बनाने की अनुमति देता है। इस कानून का विरोध भी शुरू हो गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह महिलाओं के अधिकारों पर हमला है।


इराक की संसद ने एक कानून पारित किया है जो 9 साल की उम्र की लड़कियों के विवाह को वैध बनाने की अनुमति देता है। इस कानून का विरोध भी शुरू हो गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह महिलाओं के अधिकारों पर हमला है। 

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