खुदरा विक्रेता प्रत्येक बिक्री केंद्र पर 10 टन के बजाय पांच टन का स्टॉक रख सकते हैं। जबकि बड़ी चेन के खुदरा विक्रेता प्रत्येक बिक्री केंद्र पर 10 टन के बजाय पांच टन गेहूं ही रख सकते हैं।
खुदरा विक्रेता प्रत्येक बिक्री केंद्र पर 10 टन के बजाय पांच टन का स्टॉक रख सकते हैं। जबकि बड़ी चेन के खुदरा विक्रेता प्रत्येक बिक्री केंद्र पर 10 टन के बजाय पांच टन गेहूं ही रख सकते हैं।