मौजूदा नियमों के तहत, एक खाताधारक अपने बैंक खाते के लिए सिर्फ 1 नॉमिनी ही बना सकता है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि खाताधारक की मृत्यु के बाद उसके खाते में जमा सारे पैसे (100 प्रतिशत), सिर्फ 1 व्यक्ति को ही मिलेंगे, जिसे उसने नॉमिनी बनाया था।
मौजूदा नियमों के तहत, एक खाताधारक अपने बैंक खाते के लिए सिर्फ 1 नॉमिनी ही बना सकता है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि खाताधारक की मृत्यु के बाद उसके खाते में जमा सारे पैसे (100 प्रतिशत), सिर्फ 1 व्यक्ति को ही मिलेंगे, जिसे उसने नॉमिनी बनाया था।