चंबा में स्वास्थ्य विभाग ने दवाइयों की दुकान में रेड की। इस दौरान 53 प्रकार की दवाइयों को सील किया गया। विकास खंड सलूणी में नशीली दवाइयों का रिकॉर्ड विभाग को नहीं भेजने वाले दवा स्टोर के खिलाफ कार्रवाई की। स्वास्थ्य विभाग दवा विक्रेता के खिलाफ अदालत में मामला भेजने की तैयारियों में जुट गया है। जानकारी के अनुसार, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सलूणी के एक दवा स्टोर की जांच की तो स्टोर में उन्हें नशे में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों का क्रय व विक्रय रिकॉर्ड नहीं मिला। दवा विक्रेता से इन दस्तावेजों को दवाइयों के बिल सहित पेश करने के लिए कहा गया था। उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया। क्षेत्र में मौजूद अन्य तीन दवा स्टोर की जांच में भी अनियमितताएं पाई गई। तीनों संबंधित दवा विक्रेताओं को नोटिस जारी किया। इस नोटिस का 15 दिनों के भीतर जवाब देना होगा। निर्धारित समयावधि में नोटिस का जवाब नहीं देने पर कड़ी कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि पहले ही सभी दवा विक्रेताओं व दवा स्टोर संचालकों को यह हिदायत दी जा चुकी है कि किसी भी प्रकार की दवा क्रय व विक्रय से संबंधित पूरा रिकार्ड रखने के साथ दवा खरीदने वाले को बिल देने की हिदायत दी जा चुकी है। बावजूद कुछ इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसे सभी दवा विक्रेताओं की जवाबदेही सुनिश्चित बनाई जाएगी। सलूणी के बाद जब विभाग की टीम ने चकलू में मौजूद दवा स्टोर में दबिश दी तो वहां जांच करने पर पाया कि उक्त स्टोर संचालक मरीजों को दवाई का बिल नहीं दे रहा था। उसको भी विभाग ने नोटिस जारी किया है। सीएमओ डॉ. विपिन ठाकुर ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की अवहेलना करने वालों के खिलाफ विभाग की यह कार्रवाई जारी रहेगी।

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