कुल्लू में आज पुलिस ने नाका लगाकर प्रवासी श्रमिकों के आधार कार्ड की जांच कर थाने में पंजीकरण करवाने के जागरूक किया। पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब प्रशासन ने दो महीने की डेडलाइन दी है। जिन प्रवासी श्रमिकों ने दो महीने के भीतर पंजीकरण नहीं करवाया तो श्रमिकों पर ही नहीं मकान मालिकों पर भी कार्रवाई होगी। इसके के लिए आदेश 24 सितंबर से लागू कर दिए है। वारदात या अप्रिय घटना को रोकने के लिए जिला दंडाधिकारी तोरुल एस रवीश ने जिले के प्रवासी श्रमिकों अन्य बाहरी कामगारों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए जिला दंडाधिकारी ने बाहरी कामगारों व उद्यमियों आदेश दिए कि वे अपने कामगारों का फोटो सहित पूरा विवरण देकर नजदीकी पुलिस थाने में पंजीकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने हिदायत दी है कि वे अपना मकान बाहरी लोगों को किराये पर देने से पहले किरायेदारों की पहचान एवं पंजीकरण सुनिश्चित कर लें। जिला दंडाधिकारी के इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले बाहरी कामगारों और मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये आदेश 24 सितंबर से दो महीने की अवधि तक लागू रहेंगे। डीसी ने लोगों से की सहयोग की अपील
जिला दंडाधिकारी तोरुल एस रवीश ने कहा कि कुल्लू में दशहरा उत्सव को देखते हुए बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों से श्रमिक आते है। उन्होंने कहा कि जिला में वारदात, अप्रिय घटना की स्थिति में संलिप्तता होने पर पुलिस जांच में काफी दिक्कत होती है। इसी कारण पुलिस थाने में पंजीकरण बहुत जरूरी है। उन्होंने ने सभी से सहयोग की अपील की है। सदर थाना प्रभारी निर्मल ठाकुर ने कहा कि मस्जिद विवाद के बाद जो श्रमिक पंजीकृत नहीं थे वेरिफिकेशन के बाद 228 अब तक पंजीकृत किए गए। प्रतिदिन पंजीकरण किया जा रहा है