दिल्ली हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह पर अतिक्रमण न करने के लिए निकाय प्राधिकारों को निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि यह एक वक्फ संपत्ति है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि शाही ईदगाह के आसपास के पार्क या खुले मैदान DDA की संपत्ति हैं।


दिल्ली हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह पर अतिक्रमण न करने के लिए निकाय प्राधिकारों को निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि यह एक वक्फ संपत्ति है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि शाही ईदगाह के आसपास के पार्क या खुले मैदान DDA की संपत्ति हैं। 

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