हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना की राज्य कर व आबकारी विभाग (स्टेट टैक्स एक्साइज डिपार्टमेंट) की टीमों ने विभागीय नाका गगरेट तथा अंब क्षेत्र में विशेष चेकिंग के दौरान तीन मामलों में बिना बिल लाए जा रहे सामान पर 4 लाख 5 हजार 580 रुपए जुर्माना के रूप में वसूल किए हैं। नाका गगरेट पर हो रही थी चेकिंग दरअसल विभाग द्वारा जीएसटी नियमों की उल्लंघन करने वाले व्यापारियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। इसी के तहत पड़ताल नाका गगरेट पर लेड तथा मोबाइल फ़ोन पकड़े गये, जिस पर कार्रवाई करते हुए 2,18,880/- व 34,200/- रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस कार्य को रश्मि देवी एएसटीइओ तथा जसवंत सिंह, की टीम ने अंजाम दिया। प्रदेश के बाहर से लाए रहे सामान पर कड़ी नज़र वहीं एक अन्य मामले में अमरजीत सिंह, एएसटीइओ, संजीव कुमार, एसीएसटीई, बलजीत सिंह एएसटीइओ निर्देश कुमार एएसटीइओ व अंकुश चौहान एएसटीइओ की टीम ने अंब क्षेत्र में चेकिंग के दौरान बिना बिल के सामान पकड़ा, जिस पर कार्रवाई करते हुए 1,52,500/- रुपये का जुर्माना लगाया गया। उपयुक्त राज्य आयकर एवं आबकारी ऊना विनोद सिंह डोगरा ने कहा कि विभाग प्रदेश के बाहर से लाए जाने वाले सामान पर कड़ी नज़र रखे हुए है। वस्तुओं की बिक्री पर बिल जारी करना अनिवार्य उन्होंने बताया कि जीएसटी अधिनियम की धारा 31 के तहत 200 रुपए से अधिक मूल्य की वस्तुओं की बिक्री पर बिल जारी करना अनिवार्य है तथा 50,000/- से अधिक मूल्य के सामान परिवहन करने पर E-way Bill अनिवार्य है। अगर कोई भी व्यापारी इन नियमों का उल्लंघन करता है तो विभाग द्वारा उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई लगातार की जाएगी।

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