दिल्ली में आईएएस कोचिंग सेंटर में तीन छात्रों की मौत के मामले में कोर्ट ने आरोपी ड्राइवर की जमानत याचिका खारिज करते हुए अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने आरोपी को प्रथम दृष्यता दोषी माना है।
दिल्ली में आईएएस कोचिंग सेंटर में तीन छात्रों की मौत के मामले में कोर्ट ने आरोपी ड्राइवर की जमानत याचिका खारिज करते हुए अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने आरोपी को प्रथम दृष्यता दोषी माना है।