वर्तमान में, शेयरों और म्यूचुअल फंड की स्कीम की बिक्री 12 महीने या उससे कम समय पर करने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता था। धारा 111 ए के तहत एलटीसीजी फ्लैट 15% की दर से लगाया जाता है।
वर्तमान में, शेयरों और म्यूचुअल फंड की स्कीम की बिक्री 12 महीने या उससे कम समय पर करने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता था। धारा 111 ए के तहत एलटीसीजी फ्लैट 15% की दर से लगाया जाता है।