NEET मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है कि वह दोबारा परीक्षा कराने का आदेश नहीं दे सकता है। साथ ही यह भी कहा कि जिन्हें रिजल्ट से दिक्कत है वे हाईकोर्ट की ओर रूख कर सकते हैं।


NEET मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है कि वह दोबारा परीक्षा कराने का आदेश नहीं दे सकता है। साथ ही यह भी कहा कि जिन्हें रिजल्ट से दिक्कत है वे हाईकोर्ट की ओर रूख कर सकते हैं। 

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