नए नियम में बताया गया है कि कि कोई भी फास्टैग जो मानक प्रक्रिया के मुताबिक असाइन किए गए वाहन पर नहीं चिपका है, वह यूजर फीस प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ईटीसी) लेनदेन करने का हकदार नहीं है।


नए नियम में बताया गया है कि कि कोई भी फास्टैग जो मानक प्रक्रिया के मुताबिक असाइन किए गए वाहन पर नहीं चिपका है, वह यूजर फीस प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ईटीसी) लेनदेन करने का हकदार नहीं है। 

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