दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफार्म की कंपनी फेसबुक, एक्स और यूट्यूब से भी इस वीडियो को हटाए जाने का निर्देश दिया है।


दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफार्म की कंपनी फेसबुक, एक्स और यूट्यूब से भी इस वीडियो को हटाए जाने का निर्देश दिया है। 

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