प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक व यातायात निदेशक को मोटर वाहन अधिनियम व इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं। ऐसा करने से सड़कों पर आए दिन होने वाली वाहन दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने अपने आदेशों में कहा कि कई दुर्घटनाए शराब पीकर गाड़ी चलाने से होती है लेकिन अनेक सड़क दुर्घटनाओं के लिए मोटर वाहन कानूनों को ताक पर रखकर बहुरंगी एलईडी/लेजर/नियॉन लाइट्स, फ्लैश लाइट्स का प्रयोग किया जाना मुख्य कारण होता है। प्रदेश हाईकोर्ट ने डीजीपी को आदेश दिए कि वह ऐसे निजी भार ढोने वाले व सवारियां ढोने वाले वाहनों को सार्वजनिक स्थान पर चलाने से रोकने की व्यवस्था करे जिनमे निर्धारित सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर बहुरंगी एलईडी/लेजर/नियॉन लाइट्स, फ्लैश लाइट्स का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसी गाड़ियों पर रोक लगाई जाए जिनमें उच्च-शक्ति वाले ऑडियो सिस्टम लगे हों जिनसे गाड़ी चालक और यात्रियों की सुनने की क्षमता ख़राब हो। यात्री डिब्बे में लगातार टिमटिमाती डीजे रोटेटिंग एलईडी लाइटों, बहुरंगी एलईडी/लेजर/नियॉन लाइटों के साथ, यात्री डिब्बे को एक डांसिंग फ्लोर के रूप में परिवर्तित करना वाहन चालक और अन्य सड़क राहगीरों का भी ध्यान भटकाने के लिए जिम्मदार है। इस पर भी रोक लगाई जाए। बहुरंगी एलईडी/लेजर/नियॉन रोशनी के साथ ड्राइवर केबिन में नियंत्रण पैनलों के साथ बूस्टर एम्पलीफायर, इक्वलाइज़र, डीजे मिक्सर की चमक व रोशनी यात्रियों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को खतरा पैदा करता है। उच्च तेज शक्ति वाले ऑडियो सिस्टम के लिए एसी और डीसी बिजली आपूर्ति को डीजे मिक्सर, डीजे डांसिंग लाइट, लेजर लाइट आदि के साथ मिलाना, सुरक्षा मानकों का उल्लंघन यात्रियों के लिए संभावित आग का खतरा पैदा करता है। इस पर भी रोक लगाई जाए। पीछे की खिड़की और साइड की खिड़कियों के सेफ्टी ग्लास के प्रकाश के दृश्य संचरण के निर्धारित प्रतिशत के साथ छेड़छाड़, सेफ्टी ग्लास पर स्टिकर, टिंट फिल्म चिपकाकर, फिसलने वाले कपड़े के पर्दे लगाना वाहन भी नियमों के उल्लंघन को दर्शाता है। हाईकोर्ट इन सभी नियमों की उल्लंघन करने वालों पर रोक लगाने के​ निेर्दश दिए हैं। मल्टी टोन, तेज शोर वाले हॉर्न पर भी रोक लगाएं एक के बाद एक अलग-अलग स्वर देने वाले मल्टी-टोन हॉर्न का उपयोग करना या अनुचित रूप से कठोर, तीखा, तेज़ या खतरनाक शोर देने वाले हॉर्न का उपयोग करना भी चालकों का ध्यान भटकाने के लिए जिम्मेदार है। इस पर भी रोक लगाई जाए। अनधिकृत झंडे की छड़ों, लाल या नीली बत्तियों का पयोग यह आभास देता है कि वाहन या तो अग्निशमन विभाग, पुलिस विभाग या एम्बुलेंस का है। इस पर भी रोक लगाने के आदेश जारी किए है। यातायात दंडाधिकारी व अन्य दंडाधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वह कोर्ट के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करें।

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