सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी तय प्रोटेस्ट साइट पर हमेशा के लिए कब्जा नहीं किया जा सकता, साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि सभी को विरोध प्रदर्शन करने का हक है। 

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