केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आज कहा कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित करना कार्यपालिका और विधायिका का काम है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं। जानें सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई में क्या क्या हुआ?
ESTD.2007
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आज कहा कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित करना कार्यपालिका और विधायिका का काम है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं। जानें सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई में क्या क्या हुआ?