बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी स्टेट बार काउंसिलों को निर्देश दिया था कि वे हैदराबाद की NALSAR यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाले छात्रों का एनरोलमेंट न करें। हालांकि, कुछ घंटों बाद ही यह आदेश वापस ले लिया गया था। अब CJI ने भी कहा है कि छात्र जल्द से जल्द लाइसेंस लें और सुप्रीम कोर्ट बार में शामिल हो जाएं