हिमाचल प्रदेश में डिप्टी सीएम, मंत्रियों और विधायकों को इस महीने पूरी सैलरी मिलेगी। राज्य सरकार ने सैलरी डैफर करने के आदेशों में संधोशन कर दिया है। इसे लेकर मुख्य सचिव केके पंत ने आज (बुधवार को) आदेश जारी कर दिए गए है। हालांकि, सीएम की 50 फीसदी सैलरी कटौती का आदेश अभी लागू रहेगा। दरअसल, सुक्खू सरकार ने खराब वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए अप्रैल में निर्णय लिया कि मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों की सैलरी छह महीने तक अस्थाई रूप से डैफर की जाएगी। मगर सरकार ने दो महीने में ही अपना फैसला पलटा है। आज जारी आदेशों के मुताबिक- अप्रैल व मई की सैलरी की डैफर राशि का भी जुलाई में भुगतान कर दिया जाएगा। सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है जब राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। सीएम सुक्खू ने बीते रविवार को पहले सचिवालय में फाइनेंस डिपार्टमेंट की मीटिंग ली। इसके बाद मीडिया से बातचीत में राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार का दावा किया है। तब उन्होंने मंत्री-विधायकों की डैफर सैलरी जारी करने के विभाग को निर्देश दिए। सीएम के आदेशों पर आज नोटिफिकेशन कर दी गई है। जाने कितनी सैलरी की थी डैफर अप्रैल की अधिसूचना के अनुसार- मुख्यमंत्री की 50 प्रतिशत सैलरी, डिप्टी सीएम, मंत्रियों के साथ-साथ विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की 30 प्रतिशत तथा सभी विधायकों की 20 प्रतिशत सैलरी छह महीने को डैफर करने का फैसला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 और 166 के तहत लिया गया था। सीएम सुक्खू ने इसकी घोषणा 2026-27 के बजट भाषण में भी की थी। हालांकि, उस दिन सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, क्लास-1 और क्लास-2 अधिकारियों का वेतन डेफर करने की भी बात कही थी, लेकिन हिमाचल दिवस पर सीएम ने क्लास-1 और क्लास-2 की सैलरी डेफर का ‌फैसला वापस ले लिया।

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