सुप्रीम कोर्ट की CJI सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने देश के सभी हाई कोर्ट को बड़ा निर्देश देते हुए 3 महीने के भीतर लंबित फैसला सुनाने को कहा है। इस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया है। 

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