मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु में बकरीद या किसी भी अन्य दिन गाय और बछड़े के काटने पर रोक लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने ये भी कहा कि जानवरों का कटान केवल वैध बूचड़खानों में ही हो सकता है।
ESTD.2007
मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु में बकरीद या किसी भी अन्य दिन गाय और बछड़े के काटने पर रोक लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने ये भी कहा कि जानवरों का कटान केवल वैध बूचड़खानों में ही हो सकता है।