हिमाचल प्रदेश में पंचायत प्रधान और पंचायत समिति सदस्य (BDC) के चुनावी खर्च पर इस बार भी कोई लिमिट नहीं है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इनके खर्च की सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था, लेकिन सरकार ने इसे कंसीडर नहीं किया। ऐसे में इस बार भी प्रधान और BDC चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं देना पड़ेगा। जिला परिषद और नगर निकायों में पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर खर्च सीमा पहले से लागू है और उन्हें निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। पिछले कुछ चुनावों में देखने में आया है कि पंचायत प्रधान भी चुनाव जीतने के लिए बड़ी रकम खर्च करते हैं। इसे देखते हुए ही सरकार को इनके लिए भी खर्च की सीमा तय करने का कमीशन ने सुझाव दिया था। 65 हजार से ज्यादा लोग आजमाते हैं किस्मत प्रदेश में इन चुनावों में 65 हजार से अधिक उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं। इनमें जिला परिषद और पार्षद पद के दावेदारों के लिए अपने चुनावी खर्च का पूरा लेखा-जोखा रखना अनिवार्य होगा। एक महीने के भीतर देना होगा खर्च का ब्यौरा जिला परिषद और पार्षद पद के उम्मीदवारों को चुनाव खत्म होने के एक महीने के भीतर अपना खर्च विवरण इलेक्शन कमीशन को जमा करना होगा। तय समय में ब्यौरा न देने या गलत जानकारी देने पर उम्मीदवार को एक निश्चित अवधि के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यहां तक कि चुनाव जीतने के बाद भी खर्च का विवरण न देने पर अयोग्यता लागू हो सकती है। निगरानी के लिए फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात चुनाव के दौरान खर्च पर नजर रखने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा फ्लाइंग स्क्वॉड और निगरानी टीमें गठित की जाएंगी। ये टीमें उम्मीदवारों के बैंक खाते, रसीदें और प्रचार सामग्री से जुड़े रिकॉर्ड की जांच करेंगी। खर्च का रिकॉर्ड रखना होगा जिला परिषद और पार्षद पद के उम्मीदवारों को प्रचार सामग्री, जनसंपर्क गतिविधियों, समर्थकों के खान-पान और प्रचार में इस्तेमाल वाहनों समेत सभी खर्च का रिकॉर्ड रखना होगा। यह विवरण रजिस्टर में दर्ज करना जरूरी होगा और इलेक्शन कमीशन के मांगने पर एक-एक रुपए का हिसाब प्रस्तुत करना होगा। 3757 पंचायतों और 72 निकायों में होने है चुनाव बता दें कि, राज्य की 3757 पंचायतों और 73 नगर निकायों में चुनाव प्रस्तावित हैं, जिनकी तारीखों का ऐलान 20 अप्रैल के बाद कभी भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 मई से पहले चुनाव कराने के आदेश दे रखे हैं।

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