इस बिल का दायरा सिर्फ सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है। इसमें प्राइवेट कर्मचारियों, अफसरों और जन प्रतिनिधि जैसे विधायक, MLC, पार्षद, निगम पार्षद और सरपंच तक को भी शामिल किया गया है। 

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