हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चंबा के चुराह से बीजेपी विधायक हंसराज को पोक्सो एक्ट में दर्ज मामले में मिली जमानत के खिलाफ दायर मामले में सरकार को दस दिनों के भीतर स्टेट्स रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने मामले पर सुनवाई के पश्चात कहा कि बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद, इस मामले में कोई स्टेटस रिपोर्ट (स्थिति रिपोर्ट) दाखिल नहीं की गई है। फिर भी राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दस दिन का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऐसा न कर पाने की स्थिति में, पुलिस अधीक्षक, चंबा, सुनवाई की अगली तारीख को अदालत में उपस्थित रहना होगा। मामले के अनुसार, पीड़िता ने चंबा कोर्ट द्वारा विधायक की दी गई जमानत को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट ने विधायक हंसराज समेत सभी प्रतिवादी को नोटिस जारी किया था।

Spread the love