हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के मनाली में पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने पर एक थार गाड़ी का 3500 रुपये का चालान किया। यह कार्रवाई तब की गई जब गाड़ी की नंबर प्लेट पर नंबर की जगह ‘गुमान’ लिखा पाया गया। मनाली में यह मामला तब सामने आया जब एक काले रंग की थार गाड़ी सड़कों पर घूमती नजर आई। जांच में पाया गया कि वाहन मालिक ने गाड़ी के नंबर के लिए आवेदन किया हुआ था, लेकिन उसने ‘एप्लाइड फॉर’ की जगह अपनी नंबर प्लेट पर ‘गुमान’ लिखवा रखा था। पुलिस ने की नियमानुसार कार्रवाई मनाली के डीएसपी केडी शर्मा ने बताया कि यह वाहन पंजाब के संगरूर निवासी सुखवीर सिंह के नाम पर पंजीकृत है। गाड़ी का नंबर ‘एप्लाइड फॉर’ है। उन्होंने कहा कि नंबर की जगह नाम लिखना नियमों का उल्लंघन है, इसलिए मनाली पुलिस ने नियमानुसार चालान की कार्रवाई की। पर्यटकों को दी गई सख्त चेतावनी डीएसपी शर्मा ने कहा कि मनाली आने वाले पर्यटकों का स्वागत है, लेकिन पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी मुस्तैदी से नजर रख रही है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।