सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के SIR प्रोसेस में अब ओडिशा और झारखंड के ज्यूडिशियल ऑफिसर्स को भी शामिल किया जाए। कोर्ट ने कहा है कि 14 फरवरी से पहले जिन्होंने भी ऑनलाइन या फिजिकल रूप में दस्तावेज़ जमा कराए, उन्हें स्वीकार करना होगा। 

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