हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के महिला थाने में मनाली निवासी एक युवक के खिलाफ शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत के अनुसार, आरोपी ने लंबे समय तक विवाह का आश्वासन देकर उसके साथ संबंध बनाए और बाद में अपने वादे से मुकर गया। पुलिस ने युवती की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी और आरोपी की जान-पहचान वर्ष 2014 में सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी, जो समय के साथ विवाह की बातचीत में बदल गई। हालांकि, बीच में वर्ष 2020 में युवक ने संपर्क तोड़ दिया था, लेकिन 2023 में उसने दोबारा युवती से संपर्क साधा। आरोप है कि इसी वर्ष जनवरी माह में 18 से 23 तारीख के बीच युवक ने मनाली के एक होटल में शादी का भरोसा दिलाकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसके बाद से उसका फोन उठाना बंद कर दिया।
आयोग जांच में नजर बनाए हुए है इस संवेदनशील प्रकरण पर संज्ञान लेते हुए हिमाचल प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोग मामले की पूरी पारदर्शिता के साथ निगरानी कर रहा है और पुलिस को हर पहलू की गहनता से जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान जो भी तथ्य और साक्ष्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आरोपी के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। होटल रिकॉर्ड और सोशल मीडिया चैट खंगाल रही पुलिस कुल्लू पुलिस ने इस संदर्भ में भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 और 351(2) के तहत मामला पंजीकृत किया है। वर्तमान में जांच प्रारंभिक चरण में है, जिसके तहत पुलिस होटल के रिकॉर्ड, सोशल मीडिया चैट और अन्य तकनीकी साक्ष्यों को एकत्रित कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों पक्षों के बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद ही आगामी वैधानिक कदम उठाए जाएंगे।

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