सुप्रीम कोर्ट (SC) के आदेशों के बाद हिमाचल सरकार ने डिलिमिटेशन और आरक्षण रोस्टर की प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी करने के आदेश जारी कर दिए है। पंचायतीराज विभाग ने आज सभी जिलों के DC को इस संदर्भ में पत्र लिख दिया है। यह आदेश राज्य सरकार की एसएलपी पर 13 फरवरी को पारित SC के आदेश के बाद जारी किए गए। इस पत्र में पंचायती राज, शहरी विकास विभाग और एसडीएमए को सभी लंबित प्रक्रियाओं को 31 मार्च 2026 तक हर हाल में पूरा करने को बोला गया है। इसके बाद आठ सप्ताह के भीतर, यानी 31 मई तक चुनाव कराना अनिवार्य होगा। अदालत ने स्पष्ट किया है कि समयसीमा में किसी प्रकार का विस्तार नहीं दिया जाएगा। 20 फरवरी को डिलिमिटेशन की नोटिफिकेशन जारी करनी होगी पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार- डिलिमिटेशन प्रस्ताव की नोटिफिकेशन 20 फरवरी तक जारी की जाएगी। इन पर आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 27 फरवरी तक 7 दिन का समय दिया जाएगा। दो दिन के भीतर 2 मार्च तक अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। अपील के लिए 10 दिन की अवधि यानी 11 मार्च तक रहेगी, जबकि अपीलों की सुनवाई और निपटारा 7 दिन में किया जाएगा। अपीलों के निर्णय के बाद अंतिम प्रकाशन 20 मार्च 2026 तक होगा। वहीं, निर्वाचन क्षेत्रों का अंतिम आरक्षण 31 मार्च 2026 तक हर हाल में पूरा किया जाएगा। नई पंचायतों का गठन भी 20 मार्च से पहले करना होगा पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया कि ब्लॉकों के पुनर्गठन और नई ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित लंबित डिलिमिटेशन कार्य भी 20 मार्च तक पूरे किए जाएं। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित समयसीमा के भीतर प्रक्रिया पूर्ण कर इसकी सूचना विभाग को दें। इस आदेश के बाद प्रदेश में पंचायत चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं और प्रशासनिक स्तर पर व्यापक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। डीसी को ये आदेश सभी जिलों के डीसी को अब जिला परिषद वार्ड, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत (जहां पहले नहीं हुई) के वार्ड का डिलिमिटेशन इस शेड्यूल के हिसाब से करना होगा। यदि कहीं नई पंचायतें बननी है तो उनका गठन 20 मार्च से पहले करना होगा। पंचायतों में सरकार ने प्रशासक लगा रखे हिमाचल की 3577 पंचायतों समेत 73 नगर निकायों में चुनाव होने है। हालांकि पंचायतों के जन प्रतिनिधियों का पांच साल का कार्यकाल बीते 31 जनवरी को पूरा हो चुका है। इसके बाद सरकार ने पंचायतों में प्रशासक लगा रखे है। इसी तरह 47 नगर निकायों में भी सरकार प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासक लगा चुकी है।

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