सतनाम सिंह ने थाना सदर श्री मुक्तसर साहिब में बयान दर्ज कराया था। इसके बाद भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(4), 351(1) और 351(3) के तहत मामला दर्ज किया गया और कार्रवाई की गई। 

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