किन्नौर जिले में शराब के ठेकों पर अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से अधिक राशि वसूलने पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य कर एवं आबकारी विभाग (किन्नौर) ने इस संबंध में कड़े निर्देश जारी किए हैं। सहायक आयुक्त ऋषभ कुमार ने सभी लाइसेंस धारकों को चेतावनी दी है कि MRP से अधिक वसूली करने पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। मूल्य दर सूची प्रदर्शित करना अनिवार्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक ठेके पर मूल्य दर सूची (Price List) ऐसे स्थान पर प्रदर्शित करना अनिवार्य है, जहां ग्राहक उसे आसानी से देख सकें। यदि निरीक्षण के दौरान किसी भी ठेके पर अनियमितता पाई जाती है या MRP से अधिक वसूली की शिकायत मिलती है, तो आबकारी नीति 2025-26 के तहत संबंधित लाइसेंस को तत्काल निलंबित या रद्द कर दिया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा। शराब की बिक्री में पारदर्शिता लाने के प्रयास पारदर्शिता सुनिश्चित करने और ग्राहकों को शिकायत दर्ज कराने की सुविधा देने के लिए विभाग ने अधिकारियों के फोन नंबर भी सार्वजनिक किए हैं। यदि किसी ग्राहक से अधिक पैसे मांगे जाते हैं, तो वे इन नंबरों पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। विभाग की इस पहल से जिले में शराब की बिक्री में पारदर्शिता आने और ग्राहकों के शोषण पर रोक लगने की उम्मीद है।