दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि ED आगे की जांच जारी रख सकती है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि इस स्टेज पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता क्योंकि ED का मामला सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक निजी शिकायत और मजिस्ट्रेट के समन आदेशों पर आधारित है, न कि किसी FIR पर। 

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