मद्रास हाई कोर्ट ने 2022 में एक्स-गर्लफ्रेंड को ट्रेन के आगे धक्का देकर हत्या करने वाले डी. सतीश की फांसी की सजा घटाकर उम्रकैद कर दी। कोर्ट ने कहा कि आरोपी का हत्या का इरादा स्पष्ट था, लेकिन उसकी उम्र, मानसिक स्थिति और आपराधिक रिकॉर्ड न होने के आधार पर सजा बदली गई।