कर्नाटक सरकार ने आवारा कुत्तों के हमलों में मौत पर 5 लाख रुपये और गंभीर चोटों पर 5 हजार रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल, अस्पताल व सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने और आश्रय गृह भेजने के कड़े आदेश दिए हैं।