राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधेयकों पर मंजूरी के मामले पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालत राज्यपाल की भूमिका को टेकओवर नहीं कर सकती। 

Spread the love