हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई में अदालत ने एक आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। धर्मशाला स्थित अदालत ने बैजनाथ थाना क्षेत्र में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में शनिवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी राकेश कुमार, निवासी भट्टू (तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा) को दोषी करार दिया। न्यायालय ने उसे पांच साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। 26 जनवरी 2020 को पकड़ा गया था आरोपी
यह मामला 26 जनवरी 2020 का है, जब बैजनाथ पुलिस टीम शाम के समय गश्त पर थी। ऊपरी भट्टू के पास पुलिस को संदिग्ध हालत में एक व्यक्ति दिखाई दिया। तलाशी लेने पर उसके पास से 612 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने मौके पर ही मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। स्वतंत्र गवाहों की गवाही से साबित हुआ अपराध
पुलिस ने समय पर चालान अदालत में पेश किया। सुनवाई के दौरान स्वतंत्र गवाहों ने अदालत में सच्चाई सामने रखी, जिसकी भूमिका को न्यायालय ने सराहनीय बताया। त्वरित सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी राकेश कुमार को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। नशे के खिलाफ मुहिम में पुलिस की बड़ी सफलता
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि यह फैसला नशे के खिलाफ चल रही मुहिम में एक अहम सफलता है। उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी ताकि समाज को नशे के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके।