सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीप्लेक्स में चीजों की ऊंची कीमतों पर सख्त टिप्पणी की और कहा कि पानी 100 रुपये और कॉफी 700 रुपये में बेचना अनुचित है। कोर्ट ने चेताया कि अगर कीमतें नहीं घटीं तो सिनेमा हॉल खाली हो जाएंगे। मामला कर्नाटक सरकार की 200 रुपये टिकट सीमा से जुड़ा है।