शिमला की जिला अदालत ने संजौली मस्जिद विवाद में नगर निगम कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए पूरे विवादित ढांचे को गिराने का आदेश दिया है। अदालत ने वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी की अपीलों को खारिज करते हुए निर्माण को अवैध करार दिया। 

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