सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति लड्डू में मिलावटी घी की जांच मामले में CBI डायरेक्टर को राहत दी है। कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई जिसमें CBI पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के उल्लंघन का आरोप था। कोर्ट ने CBI से जवाब दाखिल करने को कहा है। 

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