राजधानी दिल्ली में एक राजनीतिक दल ने हाईकोर्ट की जमीन पर अतिक्रमण कर पार्टी का दफ्तर बना लिया है। वहीं यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया तो शीर्ष अदालत ने इसे खाली कराने का आदेश दिया है।

Spread the love

By