दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह को केवल कानूनी प्रक्रिया से ही खत्म किया जा सकता है, गांव वालों के सामने तलाकनामा साइन करना वैध रास्ता नहीं है। इसके साथ ही CISF कांस्टेबल की पहली शादी के रहते दूसरी शादी करने पर बर्खास्तगी को सही ठहराया गया। 

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