हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। रात नौ से सुबह पांच बजे तक के नाइट कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है।कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन के सारे नियम लागू रहेंगे। प्रदेश में प्रवेश करने व प्रदेश से बाहर जाने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना अभी भी अनिवार्य रहेगा। कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए सरकार ने रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था जारी रखी है। गंभीर रूप से प्रभावित कोविड मामले वाले शहरों से आने वालों को संस्थागत क्वारंटीन रहना होगा। सामान्य शहरों से आने वाले होम क्वारंटीन होंगे। कोविड निगेटिव रिपोर्ट प्रदेश में प्रवेश से 72 घंटे के अंदर की होगी तो उन्हें क्वारंटीन के नियमों से छूट मिल जाएगी। कोरोना टेस्ट के संबंध में हिमाचल में आरटी पीसीआर टेस्ट को ही मान्य किया जाएगा, रैपिड टेस्ट स्कोर को प्रवेश के लिए उपयुक्त नहीं माना जाएगा। पांच अगस्त के बाद योगा सेंटर और जिम खोलने की अनुमति दी गई है इसके लिए अलग से एसओपी जारी किया जाएगा। भाषा कला और संस्कृति विभाग की ओर से एसओपी जारी होने के बाद प्रदेश में मंदिर खुल सकेंगे। विभाग को पहले ही मंदिर खोलने को लेकर आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया जा चुका है

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